कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है।
यह दूसरा मौका है जब अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिये आवेदन करने की समयसीमा बढ़ायी गयी है। इससे पहले इसे तीन मई से बढ़ाकर 26 जून किया गया था।
15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक बयान में कहा कि पात्र पेंशनभोगियों/ अंशधारकों को इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकरा देने के इरादे से 15 दिन के लिये अंतिम अवसर दिया गया है।
11 जुलाई की गई अंतिम तारीख
बयान के अनुसार, कर्मचारियों को विकल्प/ संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिये आवेदन जमा करने को लेकर समयसीमा बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गयी है।
पहले भी 26 जून तक बढ़ाई गई थी समयसीमा
इसके पहले, ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर 2022 के पेंशन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों एवं सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को भी तीन मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था। विभिन्न पक्षों की मांग के बाद इसकी समयसीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी गयी थी।
ईपीएफआई जीएमएस पर की जा सकती है शिकायत
ईपीएफओ ने कहा कि किसी भी पात्र पेंशनभोगी जिसे केवाईसी अद्यतन करने में समस्या होने से विकल्प के सत्यापन के लिये ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए ‘ईपीएफआई जीएमएस’ पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकता है।
बयान के अनुसार, उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ का चयन कर शिकायत की जा सकती है। इससे आगे की कार्रवाई के लिये रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा।