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डेडलाइन नजदीक, पर ये लोग बेफिक्र इन्हें नहीं है पैन-आधार लिंक करने की जरूरत
Tara Tandi
26 Jun 2023 9:53 AM GMT
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आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए करदाताओं के पास सिर्फ 30 जून तक का समय है. समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा भी करदाता को कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है।
समय सीमा के बाद ये नुकसान
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. डेडलाइन यानी 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर करदाता का आयकर रिफंड रोक दिया जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिक टीसीएस और टीडीएस वसूला जाएगा।
उन लोगों के लिए आवश्यक है
आइए अब जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करना किसके लिए जरूरी है...आयकर अधिनियम की धारा 139एए इस बारे में विस्तार से बताती है। यह अनुभाग कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन था और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे समय सीमा यानी 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है।
Tara Tandi
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