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New Delhi [India] नई दिल्ली [भारत], (एएनआई): वित्त मंत्रालय ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के विकल्प का प्रयोग करने की कट-ऑफ तिथि को तीन महीने - 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
यह कदम विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के बाद उठाया गया है, जिसमें कट-ऑफ तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी, 2025 को पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया। इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च, 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।
विनियमों के अनुसार, पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए 30 जून, 2025 तक तीन महीने की अवधि दी गई थी।
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