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ITR भरने की तारीख में हुआ एक महीने का इजाफा, अब 30 नवंबर तक भर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न

Harrison
19 Sep 2023 12:06 PM GMT
ITR भरने की तारीख में हुआ एक महीने का इजाफा, अब 30 नवंबर तक भर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न
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आयकर विभाग ने आज धर्मार्थ ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि के अलावा, आयकर विभाग ने फॉर्म 10बी/10बीबी में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख भी बढ़ा दी है। फंड, ट्रस्ट, संस्था या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या चिकित्सा संस्थान को 2022-23 के लिए एक माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2023 तक कर दिया गया है।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि
आकलन वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जो कि 31.10.2023 है, को 30.11.2023 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म पेश करता है। ऐसे में धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों, शोध से जुड़े संस्थानों के लिए आईटीआर-7 यानी आईटीआर फॉर्म 7; और पेशेवर निकाय द्वारा दायर किया गया है।
नौकरीपेशा व्यक्ति अभी भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं
वैसे तो सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई थी, लेकिन अगर आप अपना रिटर्न दाखिल करना भूल गए हैं, तो भी आप जुर्माना देकर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने पर उन लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जिनकी कुल आय 5,000,00 रुपये से अधिक है। जबकि 5 लाख रुपये तक की कुल आय वालों के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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