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क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम 1 जुलाई से बदल जाएंगे

Bhumika Sahu
27 Jun 2022 7:07 AM GMT
क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम 1 जुलाई से बदल जाएंगे
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क्रेडिट कार्ड

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इसमें क्रेडिट कार्ड से भुगतान के संबंध में नियम भी शामिल हैं। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि क्रेडिट कार्ड पर नए नियम राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर लागू होंगे।

कोई अनचाही क्रेडिट कार्ड नहीं: आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में अपने नए क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहक की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर पाएगी। ऐसा करने पर कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
बिलिंग चक्र: वर्तमान में क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का समय बिल जनरेट होने के बाद निर्धारित किया जाता है। 1 जुलाई से आपका क्रेडिट कार्ड बिलिंग चक्र महीने की 11 तारीख से शुरू होगा और अगले महीने की 10 तारीख को समाप्त होगा।
कोई और झूठे बिल नहीं: कार्ड जारी करने वाली एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ग्राहकों को गलत तरीके से बिल नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो कार्ड जारी करने वाली एजेंसियों को जवाब देना होगा। कार्डधारक को शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ जवाब देना होगा।
बिल भेजने में कोई देरी नहीं: कार्ड जारी करने वाली संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहकों को बिल स्टेटमेंट भेजने में कोई देरी न हो। साथ ही ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और फिर किसी भी तरह का ब्याज वसूला जाना चाहिए।
क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड को बंद कर देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद, कार्डधारक को तुरंत ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सात दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कंपनी को 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। यह तब लागू होता है जब कार्ड पर कोई बकाया राशि नहीं होती है।


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