Fish के अर्क के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा
Business बिजनेस: हाल ही में एक कानूनी घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय High Court ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबादेव को नोटिस जारी किया है। यह उस याचिका के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके हर्बल टूथ पाउडर, 'दिव्य मंजन', जिसे शाकाहारी के रूप में बेचा जाता है, में मांसाहारी तत्व हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उत्पाद में समुद्रफेन (सीपिया ऑफिसिनेलिस) शामिल है, जो मछली के अर्क से प्राप्त होता है। अधिवक्ता यतिन शर्मा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि 'दिव्य मंजन' की पैकेजिंग में शाकाहारी उत्पादों का प्रतीक एक हरे रंग का बिंदु है। हालांकि, सामग्री सूची में सीपिया ऑफिसिनेलिस की उपस्थिति का पता चलता है। इस विसंगति के कारण गलत ब्रांडिंग और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और उसका परिवार शाकाहारी उत्पाद के रूप में इसके प्रचार के कारण वर्षों से 'दिव्य मंजन' का उपयोग कर रहे हैं। मांसाहारी तत्वों की खोज उनके लिए विशेष रूप से परेशान करने वाली है क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएँ ऐसे पदार्थों के सेवन पर रोक लगाती हैं। शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि बाबा रामदेव ने एक यूट्यूब वीडियो में स्वीकार किया है कि समुद्रफेन एक पशु-आधारित उत्पाद है जिसका उपयोग 'दिव्य मंजन' में किया जाता है।