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GST: जीएसटी लागू होने से उपभोक्ताओं को फायदा, आटा, एलपीजी चूल्हे समेत इन चीजों की कीमतों में आई कमी

jantaserishta.com
24 Jun 2024 12:12 PM GMT
GST: जीएसटी लागू होने से उपभोक्ताओं को फायदा, आटा, एलपीजी चूल्हे समेत इन चीजों की कीमतों में आई कमी
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इसे एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था।
नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसे एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। इसमें 17 स्थानीय टैक्स और फीस को शामिल किया गया था। पिछले सात वर्षों में देखा जाए तो कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी से टैक्स की दर में कमी आई है और जनता को सीधा फायदा हुआ है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक, जीएसटी लागू होने के बाद घरों में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं जैसे आटा, कॉस्मेटिक, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर आदि की कीमतों में कमी आई है।
सीबीआईसी के आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी आने से पहले आटे, दही एवं छाछ और शहद पर क्रमशः 3.5 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब शून्य हो गया है। वहीं, कॉस्मेटिक और डिटर्जेंट पर 28 प्रतिशत, हेयर ऑयल, साबुन और टूथपेस्ट पर 27 प्रतिशत टैक्स लगता था। जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है।
जीएसटी आने से पहले एलपीजी चूल्हे पर 21 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। सीबीआईसी द्वारा आंकड़ों में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पंखा, वाटर कूलर और फर्नीचर पर जीएसटी लागू होने से पहले 31.3 प्रतिशत टैक्स लगता था, जो अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।
हाल ही में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मैं करदाताओं को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी करदाताओं की जिंदगी को आसान बनाना है। हम सिस्टम की जटिलताओं को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
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