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31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

Admindelhi1
25 March 2024 8:15 AM GMT
31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
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बिजनेस: वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. 1 अप्रैल 2024 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा. नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले आम लोगों को पैसों से जुड़े कई काम यानी मनी मैनेजमेंट निपटाने होते हैं. अगर आप यह काम नहीं निपटाएंगे तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ये काम आपकी टैक्स बचत और प्लानिंग से जुड़े हैं.

1. टैक्स बचत के लिए 31 मार्च 2024 से पहले निवेश करें

अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का पालन कर रहे हैं तो टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले निवेश करना जरूरी है। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स बचत का फायदा उठाना चाहते हैं तो समय रहते अलग-अलग टैक्स सेविंग विकल्पों में निवेश करें। अन्यथा आप टैक्स बचत का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

2. टीडीएस दाखिल करना

करदाताओं को 31 मार्च से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा. टीडीएस सर्टिफिकेट में टैक्स कटौती की जानकारी देनी होती है. करदाताओं को विवरण दाखिल करने पर भी जानकारी देनी होगी।

3. अपडेट आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख

आकलन वर्ष 2021-22 के लिए अपडेट आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर वित्तीय वर्ष 2020-21 में फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए इसे फाइल कर सकते हैं.

4. FASTag KYC पूरी करें

अगर आपने अभी तक FASTag KYC पूरी नहीं की है तो जल्द ही कर लें, इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप 1 अप्रैल से अपना FASTag रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।

5. मिनिमम बैलेंस बनाए रखें

अगर आपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो 31 मार्च से पहले इसमें निवेश जरूर कर लें. अगर आपने 31 मार्च तक इसमें निवेश नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा.

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