व्यापार

ITR फाइलिंग समेत ये 4 जरूरी काम आज ही निपटा लें, वरना होगा बड़ा नुकसान, जाने डिटेल्स

Bhumika Sahu
31 Oct 2021 5:09 AM GMT
ITR फाइलिंग समेत ये 4 जरूरी काम आज ही निपटा लें, वरना होगा बड़ा नुकसान, जाने डिटेल्स
x
अक्टूबर महीना (31 October) आज खत्म हो रहा है. कई जरूरी काम करने की आज आखिरी तारीख है. ऐसे में, अगर आपका भी कोई काम पेंडिंग है तो उसे आज ही निपटा लें.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आज अक्टूबर महीना (31 October) खत्म हो रहा है. इसके साथ ही कई जरूरी काम करने की आखिरी तारीख भी आज है. यानी कई ऐसे काम हैं जिसे करने की अंतिम तारीख आज है. ऐसे में, अगर आपका भी काम अब तक पेंडिंग है तो इसे आज ही निपटा लें. क्योंकि आज के बाद इसे आप नहीं करा पाएंगे. पीएम किसान योजना (PM Kisan) योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख भी 31 अक्टूबर है. आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण काम के बारे में जिसे इस महीने के अंत तक निपटा लेना जरूरी है.

1. PM किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन
PM किसान सम्मान निधि स्कीम (PM Kisan) के तहत किसानों के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय है. अगर वे इस दौरान अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उन्हें दो किस्तें मिलेंगी यानी कि 4,000 रुपये का फायदा होगा.
2. HDFC का खास ऑफर
अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का खास ऑफर (HDFC Home loan) इस महीने 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. बता दें कि HDFC ने फेस्टिव सीजन (Festive Season) को देखते हुए होम लोन की दरों में कटौती की है. इसके तहत ग्राहक 6.70 % सालाना की शुरुआती ब्‍याज दर पर होम लोन ले सकते हैं. यह स्‍पेशल स्‍कीम 31 अक्‍टूबर 2021 तक उपलब्‍ध रहेगी.
3. SBI ग्राहक फ्री में भर सकते हैं ITR
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब फ्री में दाखिल कर सकते हैं. SBI के ग्राहक YONO ऐप पर Tax2Win के जरिेए ITR भर सकते हैं. SBI ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि आप YONO पर Tax2Win के जरिए फ्री में ऐसा कर सकते हैं.ये ऑफर 31 अक्टूबर तक के लिए है.
4. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और DL रिन्यू कराएं
आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट को रिन्यू कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. ऐसे में अगर आपको भी ये डॉक्यूमेंट रिन्यू कराने हैं तो जल्द करा लें. ऐसा न करने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था.


Next Story