टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (TRAI) ने अनचाही कॉल और मैसेज पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री ने बोला कि ट्राई ने रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स से अपने नेटवर्क में अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर पर 34.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोला कि रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियमन (टीसीसीसीपीआर), 2018 का उल्लंघन करने पर वर्ष- 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 15,382 और 32,032 कनेक्शन काटे हैं.
बता दें कि पिछले महीने, ट्राई ने सर्विस प्रोवाइडर को प्रचारात्मक कॉल और मैसेज के लिए ग्राहकों की सहमति लेने जैसे कि सुविधा बनाए रखने और रद्द करने के लिए दो महीने में एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्देश दिया था. साथ ही ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क पर एक महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर (AIML) लगाने के निर्देश दिए थे. हालांकि इसके बाद भी अनचाही कॉल्स की संख्या में कमी देखने नहीं मिल रही है.
अनचाही कॉल-मैसेज में हो रही वृद्धि
बता दें कि इस वर्ष की आरंभ में किए गए सर्वे में लगभग 76 फीसदी उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस एकाउंट के साथ उनकी वार्ता और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उनकी गतिविधि के आधार पर अनचाही कॉल या मैसेज में वृद्धि देखी है.