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BENGALURU बेंगलुरु: एक अमेरिकी अदालत ने आईटी सेवा कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को गैर-भारतीय कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण आचरण का दोषी पाया है और कहा है कि कंपनी को नुकसान झेलने वाले कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए दंडात्मक हर्जाना देना चाहिए। यह मामला पामर बनाम कॉग्निजेंट टेक सॉल्यूशंस है और इसका दावा है कि आईटी दिग्गज ने एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग किया है। रिपोर्टों के अनुसार, 2013 से 2019 तक किसी भी अमेरिकी नियोक्ता की तुलना में फर्म के पास सबसे अधिक एच-1बी वीजा थे।
कॉग्निजेंट ने एक बयान में कहा कि वह फैसले से निराश है और उचित समय पर अपना बचाव करने और अपील करने की योजना बना रहा है। इसने कहा, "हम सभी के लिए समान रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और एक विविध और समावेशी कार्यस्थल बनाया है जो एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जिसमें सभी को मूल्यवान महसूस होता है, वे जुड़े हुए हैं और उन्हें विकसित होने और सफल होने का अवसर मिलता है।" इसने कहा, "कॉग्निजेंट भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता है और इस तरह के दावों को गंभीरता से लेता है। क्रिस्टी पामर बनाम कॉग्निजेंट को शुरू में 2017 में दायर किया गया था और इसमें 2013 से वादी के दावों को संबोधित किया गया है।" जूरी ने कहा कि कंपनी ने गैर-दक्षिण एशियाई और गैर-भारतीय कर्मचारियों के एक वर्ग के खिलाफ भेदभाव के 'पैटर्न या अभ्यास' में लिप्त रही, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वादी ने दावा किया कि उन्हें बिना काम के पाँच सप्ताह की अवधि के बाद नौकरी से निकाल दिया गया और उनके पदों पर भारतीय कर्मचारी नियुक्त किए गए।
मुकदमे में दावा किया गया कि फर्म ने भर्ती, पदोन्नति और बर्खास्तगी से संबंधित नीतियों और प्रथाओं का इस्तेमाल किया, जिनका राष्ट्रीय मूल और नस्ल के आधार पर असमान प्रभाव पड़ा है, जो न तो विवादित पदों के लिए नौकरी से संबंधित हैं और न ही व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप हैं।
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Kiran
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