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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे में स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. बंबई हाईकोर्ट के 12 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुपालन में आरबीआई ने ये कार्रवाई की है. यह आदेश आज से छह सप्ताह के बाद यानी 22 सितंबर 2022 से लागू होगा. आरबीआई ने कहा कि अगर रुपया सहकारी बैंक पुणे को बैंकिंग कारोबार बढ़ाने की अनुमति दी जाती तो यह जनहित को नुकसान पहुंचा सकता था.
बुरी फाइनेंशियल कंडीशन के चलते यह बैंक अपने जमाकर्ताओं को रकम वापस करने में असमर्थ है. आरबीआई ने बताया कि बैंक में जमा राशि में से ग्राहकों को अधिकतम 5 लाख रुपये ही वापस मिलेगा.
आरबीआई ने कहा कि बैंक आज से छह सप्ताह के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा. आरबीआई ने कहा कि बैंक को 'बैंकिंग' के कारोबार के संचालन से प्रतिबंधित किया जाएगा. इस प्रतिबंध के लागू होते ही बैंक में न पैसे जमा हो सकेंगे ना ही निकाले जा सकेंगे.
रिजर्व बैंक ने कहा कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है.
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