वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। सरकार ने लगभग साफ कर दिया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने का दायरा बढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसे में अगर आप की आमदनी रिटर्न फाइल करने के दायरे में आती है 31 जुलाई 2023 तक अपना रिटर्न हर हाल में भर लें नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है और जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि आप विलंब से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर, 2023 तक उपलब्ध रहेगा पर उसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आईटीआर के सीजन में अक्सर नौकरीपेशा लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसी उधेड़बुन में लोग समय रहते आईटीआर भरने से चूक जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको किस आईटीआर का इस्तेमाल करना चाहिए।
आईटीआर-1 फॉर्म क्या है, इसे कौन लोग दाखिल कर सकते हैं?
यह सबसे लोकप्रिय, सरल और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला आईटीआर फॉर्म है, इसलिए इस बात पर संशय सबसे ज्यादा रहती है कि कौन लोग इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और कौन नहीं? आईटीआर-1 का उपयोग वैसे व्यक्ति कर सकते हैं जो भारत के निवासी है और जिनकी आय का साधन केवल वेतन व अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी है। ऐसे लोग जिनके पास केवल एक ही घर है जिनकी कुल आय सालाना पचास लाख से अधिक नहीं है। वे भी आईटीआर-1 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल कौन लोग नहीं कर सकते है?
ऐसे एक व्यक्ति और एचयूएफ जिनकी आमदनी नौकरी से होने वाली आय नहीं है वे आईटीआर -1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि एनआरआई हैं तो आप आईटीआर-1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, यदि आपके पास एक से अधिक संपत्ति है, चाहे व स्वयं के कब्जे में हो या किराये पर तो आप आईटीआर -1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
वे सभी व्यक्ति जो किसी कंपनी में निदेशक पद हैं या किसी भी गैर-सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों में निवेश करते हैं वे भी आईटीआर -1 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप भारत के बाहर मौजूद किसी खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं तो भी आप आईटीआर1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास देश के बाहर कोई संपत्ति है या किसी संपत्ति से आमदनी है वे भी आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
किसी किसी व्यक्ति की खेती से सालाना 5000 रुपये से अधिक की आमदनी है तो भी वह व्यक्ति आईटीआर 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि आपने वर्ष के दौरान कोई लॉटरी जीती है, तो तो भी आईटीआर फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे वे सभी जो रेसहॉर्स के मालिक हैं और उनका रखरखाव करते हैं, वे भी आईटीआर -1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि आपने वर्ष के दौरान कोई लॉटरी जीती है, तो आप इस आईटीआर फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, वे सभी जो रेसहॉर्स के मालिक हैं और उनका रखरखाव करते हैं, वे आईटीआर -1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।
यदि आपके पास "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के तहत आय है और ऐसी आय के खिलाफ किसी भी कटौती का दावा करना चाहते हैं, तो आप इस सरल आईटीआर -1 का उपयोग करने की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, हालांकि ऐसे व्यक्ति जो पारिवारिक पेंशन के रूप में अधिक 15000 रुपये की पेंशन का दावा करने के हकदार हैं वे आईटीआर 1 का उपयोग कर सकते हैं।
आईटीआर-2 फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है?
आईटीआर-2 का उपयोग वे सभी लोग कर सकते हैं जो आईटीआर-1 का उपयोग करने के पात्र नहीं हैं और जिनकी कोई व्यावसायिक या पेशेवर आय नहीं है। संक्षेप में कहा गया है कि आईटीआर-2 का उपयोग ऐसे किसी व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके पास कोई व्यावसायिक या पेशेवर आय है। एचयूएफ आईटीआर-2 भी फाइल कर सकता है अगर उसकी कोई कारोबारी आय नहीं है। यहां आय में नुकसान भी शामिल है और यदि आपको अपने व्यवसाय में कोई नुकसान हुआ है, तो भी आप आईटीआर -2 का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपके लिए आईटीआर-3 या आईटीआर-4 का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। इस फॉर्म का उपयोग उन व्यक्तियों की ओर से भी किया जा सकता है जो एक फर्म में भागीदार हैं लेकिन अपने नाम पर कोई व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे हैं।
फॉर्म आईटीआर-3 फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है?
यदि आप किसी व्यवसाय या पेशे में लगे हुए व्यक्ति या एचयूएफ (Hindu Undivided Family) हैं, जिसकी आय अनुमानित कराधान के तहत पूर्व कर निर्धारण के लिए पेश नहीं की जा रही है, तो आपको आईटीआर 3 का उपयोग करना होगा। हालांकि, यदि आप अपने व्यवसाय या पेशेवर आय को अनुमानित आधार पर पेश कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुल आय 50 लाख से अधिक है, तो आप आईटीआर-4 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल आईटीआर -3 का उपयोग करना होगा।
फॉर्म आईटीआर-4 फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है?
आईटीआर-4 जिसे सुगम के नाम से जाना जाता है, का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए कर उद्देश्यों, एचयूएफ, या एक साझेदारी फर्म के लिए कर सकता है जो निवासी हैं और जो अनुमानित आधार पर अपनी आय की पेशकश करना चाहते हैं, जहां आय को वाणिज्यिक वाहनों के स्वामित्व के आधार पर या आपकी सकल प्राप्तियों या कारोबार के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम दर पर माना जाता है। कृपया ध्यान दें कि एलएलपी आईटीआर 4 का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं है। यदि आप किसी कंपनी में निदेशक हैं या किसी गैर-सूचीबद्ध कंपनी में शेयर रखते हैं, तो आप आईटीआर-4 का उपयोग नहीं कर सकते हैं और यदि आपके पास कराधान की संभावित योजना के लिए पात्र व्यवसाय या पेशेवर आय कर योग्य है तो आपको आईटीआर -3 का उपयोग करना होगा। यदि आपकी वास्तविक व्यवसाय या पेशेवर आय कानून द्वारा अनुमानित राशि से कम है, तो आप इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते हैं और आईटीआर-3 का उपयोग करना होगा। इसके अलावा, आपको अपने खातों का ऑडिट कराना होगा और आईटीआर जमा करने से पहले रिपोर्ट जमा करनी होगी।