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सोशल मीडिया के आदी हो रहे हैं बच्चे शराब की तरह तय है उम्र सीमा: कर्नाटक हाई कोर्ट

Khushboo Dhruw
20 Sep 2023 2:58 PM GMT
सोशल मीडिया के आदी  हो रहे हैं बच्चे शराब की तरह तय है उम्र सीमा: कर्नाटक हाई कोर्ट
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सोशल मीडिया:  सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र सीमा को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को देश में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए लोगों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए.
कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) की एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कुछ सोशल मीडिया खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी और अनुपालन न करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
मामला तब सामने आया जब केंद्र सरकार के एक वकील ने अदालत को बताया कि कानून के अनुसार अब कुछ ऑनलाइन गेम तक पहुंचने से पहले उपयोगकर्ताओं के पास आधार और अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि ऐसे नियम सोशल मीडिया पर भी क्यों नहीं लागू किए जा रहे हैं.
जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं. मैं आपको बताऊंगा कि कई अच्छी चीजें होंगी। आजकल के स्कूल जाने वाले बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं। मेरा मानना ​​है कि एक्साइज नियमों की तरह सोशल मीडिया के लिए भी उम्र सीमा होनी चाहिए।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा, ‘बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें यह तय करने की परिपक्वता है कि देश के हित में क्या (अच्छा) है और क्या नहीं? सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी ऐसी चीजों को हटा देना चाहिए जो दिमाग में जहर भर देती हैं। सरकार को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र सीमा तय करने पर विचार करना चाहिए।
कोर्ट ने ‘एक्स कॉर्प’ पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. अदालत ने कहा कि वह एक्स कॉर्प द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर बुधवार को फैसला करेगी और उसकी अपील पर बाद में सुनवाई करेगी।
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