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ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना टैक्स रिफंड स्टेटस

Apurva Srivastav
9 July 2023 6:02 PM GMT
ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपना टैक्स रिफंड स्टेटस
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR File) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यदि आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और अपने टैक्स रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं, तो आप ऐसा ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नई तरह की सुविधा शुरू की गई है. इसके जरिए आप सीधे अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस सुविधा के शुरू होने से पहले, करदाता TIN-NSDL वेबसाइट के माध्यम से अपने रिफंड की जांच कर सकते थे। हालाँकि, आप इसे अभी भी TIN-NSDL की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आइए इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया के बारे में समझते हैं।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
यदि आपने अपनी वास्तविक कर देनदारी से अधिक कर का भुगतान किया है, तो आप आयकर विभाग से कर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद आपको क्विक लिंक के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको तब तक नीचे स्क्रॉल करना होगा जब तक आपको Know Your Refund Status न दिख जाए। आपको इस पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा. ओटीपी डालते ही आपका रिफंड स्टेटस सामने आ जाएगा।
कोई समस्या होने पर यह संदेश दिखाया जाएगा
अगर आपको आईटीआर बैंक डिटेल से कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर दिखेगा कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। विकल्प ई-फाइल -> आयकर रिटर्न -> दाखिल रिटर्न देखें पर नेविगेट करके अपनी ई-फाइलिंग स्थिति की जांच करें। 2 जुलाई 2023 तक, मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.32 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए हैं। इनकम टैक्स पोर्टल के मुताबिक, इनमें से अब तक करीब 1.25 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं. आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अब तक केवल 3,973 सत्यापित आईटीआर दाखिल किए गए हैं।
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