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राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है. ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना (One Nation, One Card Yojana) के तहत अब लाभार्थी अपनी पसंद के राशन डीलर (Ration Dealer) से राशन (Ration) ले सकेंगे
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है. 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना (One Nation, One Card Yojana) के तहत अब लाभार्थी अपनी पसंद के राशन डीलर (Ration Dealer) से राशन (Ration) ले सकेंगे. यानी अब आप अपनी मर्जी से राशन का डीलर बदल सकते हैं. दिल्ली में राशन कार्ड के नियमों में बदलाव, अब अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं राशन
इसको लेकर सरकार ने मेमोरेंडम (Government Memorandum) जारी किया है. इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड (Ration Card) लेकर राशन लेने आता है, भले ही वह यहां लाभार्थी न हो, लेकिन किसी को उसे वापस नहीं करना है. यदि किसी अन्य डीलर का राशन कार्ड धारक भी आपके पास राशन लेने आता है तो उसे किसी भी हाल में राशन देना होगा. दिल्ली में बिना कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन, सूची जारी; जानें- कहां मिलेगा फ्री में राशन ?
लाभार्थियों के लिए खुशखबरी
इसके लिए सभी जिलों के सभी राशन कार्ड धारकों (Ration Card Holders) को निर्देश दे दिए गए हैं. राशन लेने वाले कार्डधारकों के साथ एक समस्या यह रहती है कि कुछ राशन डीलर बहुत मनमानी करते हैं. लेकिन अब इस व्यवस्था के बहाल होने के बाद अब लाभार्थियों के पास विकल्प होगा कि वे ऐसे डीलरों से राशन लेना बंद कर दें. राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 4,000 रुपये नकद, जानिए- सरकार का पूरा फैसला...
अब राशन पहुंचाएगा विभाग
इस व्यवस्था के तहत यदि किसी एक राशन डीलर के पास उसके नामित हितग्राहियों से अधिक लाभार्थी राशन लेने पहुंचते हैं तो ऐसे डीलर को जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सभी को आसानी से राशन मिल सके. इस आदेश के जारी होने के बाद अगर कोई कोटेदार राशन देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस नियम का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है या फिर 16 साल से कम उम्र के उपभोक्ता भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास फिंगरप्रिंट नहीं है. इसके अलावा विकलांग सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा.
आपकी जगह दूसरा कोई कैसे ले सकता है राशन?
इसके लिए राशन कार्ड धारक को एक नामांकन फॉर्म भरना होगा.
इस फॉर्म को राशन कार्ड, आधार कार्ड के साथ जमा करना होगा.
इस फॉर्म के साथ नॉमिनी के दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
इसके बाद जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया गया है वह आपके स्थान पर जाकर दुकान से राशन ले सकता है.
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