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Post Office के नियमों में हुआ बदलाव, अकाउंट क्लोज के लिए पासबुक जरूरी

Tulsi Rao
23 Jan 2022 11:15 AM GMT
Post Office के नियमों में हुआ बदलाव, अकाउंट क्लोज के लिए पासबुक जरूरी
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किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पासबुक जमा करनी होगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Post office new rule: पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहकों के लिए ये बड़ी खबर है. पोस्ट ऑफिस ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब आपको ज्यादातर सर्विसेज के लिए पासबुक की जरूरत पड़ेगी. अगर आप RD, MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पासबुक जमा करनी होगी.

अकाउंट क्लोज के लिए पासबुक जरूरी
आपके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और वो पैसा निकालकर आप अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में पासबुक जमा करनी होगी. नए नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है. ये नियम इसलिए लाया गया, ताकि कर्मचारी आपका अकाउंट क्लोज करते वक्त आपसे पासबुक जमा कराएंगे.
पोस्ट ऑफिस ने दी जानकारी
पोस्ट ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी कर कहा, 'टाइम डिपॉजिट अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा. ये नया नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू है. सभी तरह के पोस्ट ऑफिस में यहां तक कि ब्रांच ऑफिस में भी खाता बंद कराने पर पासबुक जमा करना होगा. पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा.'
पोस्ट ऑफिस अकाउंट क्लोज करने की रिपोर्ट देगा
इसी के साथ, अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो पोस्ट ऑफिस से खाताधारक को पावती के रूप में रिपोर्ट दी जाएगी. ये पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसी पावती पत्र को खाताधारक NOC के रूप में रख सकते हैं. अगर बाद में अकाउंट होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा जिसके लिए ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना होगा


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