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New Delhi नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो कर दरें प्रस्तावित की हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस साल दिवाली तक यह व्यवस्था मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह ले लेगी। वर्तमान में आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत जीएसटी कर लगता है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5 प्रतिशत, मानक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाओं पर 18 प्रतिशत और विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत कर लगता है। उन्होंने बताया कि संशोधित जीएसटी व्यवस्था में दो स्लैब होंगे, साथ ही विलासिता एवं अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष दर भी होगी। जब जीएसटी परिषद द्वारा संशोधित ढांचे को मंजूरी दी जाएगी, तो मौजूदा 12 प्रतिशत स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत वस्तुएं 5 प्रतिशत स्लैब में आ जाएँगी। इसी प्रकार, लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं, जिन पर वर्तमान में 28 प्रतिशत कर लगता है, 18 प्रतिशत कर दर में आ जाएँगी।
सूत्रों ने बताया कि 40 प्रतिशत की विशेष दर केवल सात वस्तुओं पर लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तंबाकू भी इस दर के अंतर्गत आएगा, लेकिन कुल कराधान वर्तमान 88 प्रतिशत पर ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि संशोधित जीएसटी से उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे दरों में संशोधन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई हो जाएगी।
वर्तमान जीएसटी ढांचे के तहत, जो 1 जुलाई, 2017 से केंद्रीय और राज्य करों के समाहित होने के बाद अस्तित्व में आया, सबसे अधिक 65 प्रतिशत कर संग्रह 18 प्रतिशत कर से होता है। विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की उच्चतम कर सीमा राजस्व में 11 प्रतिशत का योगदान देती है, जबकि 12 प्रतिशत स्लैब राजस्व का केवल 5 प्रतिशत ही है। आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5 प्रतिशत कर कुल जीएसटी संग्रह का 7 प्रतिशत है। हीरे और कीमती पत्थरों जैसे उच्च श्रम-प्रधान और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर मौजूदा दरों के अनुसार कर लगाया जाता रहेगा।
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