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New Delhi : जब अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देने और देश के नागरिकों पर इसके प्रभाव की बात आती है, तो देश का आयकर ढांचा हमेशा से ही प्राथमिक केंद्रबिंदु रहा है। वर्तमान आयकर व्यवस्था बहस का विषय रही है, इस पर चर्चाएं शुरू हुई हैं और विभिन्न कर वर्गों से संबंधित लोगों पर इसके प्रभाव पर अलग-अलग राय सामने आई हैं। अब आयकर ढांचे में बदलाव की संभावना है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, दो सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि राजकोषीय समेकन पर जोर दिए जाने के कारण, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए कर दरों में कटौती शायद मुफ्त उपहारों या कल्याण पर खर्च में वृद्धि पर प्राथमिकता लेगी। इसलिए, सरकारी नीति निर्माताओं के अनुसार, कर दरों में कटौती सहित मौजूदा आयकर ढांचे को युक्तिसंगत बनाना आगे का रास्ता हो सकता है।
यह ध्यान में रखते हुए कि घटती खपत दर भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, अधिकारियों ने राय दी है कि Income tax कटौती डिस्पोजेबल आय बढ़ाने का एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है, जो खपत को बढ़ावा देगा, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
अधिकारियों में से एक ने बताया कि खपत के ग्राफ में वृद्धि अर्थव्यवस्था में घटती मांग को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक माना जाता है, जो बदले में निवेश को और बढ़ावा देता है - खासकर जब उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले उद्योगों में निजी पूंजीगत व्यय की बात आती है। परिणामस्वरूप, इससे GST संग्रह में भी वृद्धि होगी।
कर युक्तिकरण के लाभों को समझाते हुए, एक अन्य अधिकारी ने कहा, "इस तरह, आप खपत को अनलॉक कर देंगे। अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिसका अर्थ है अधिक खपत, अधिक आर्थिक गतिविधियाँ, अधिक GST संग्रह। इसलिए आप वास्तव में अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजस्व संग्रह को सक्रिय कर सकते हैं। इसका मतलब अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह भी होगा, निगमों के लिए भी, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट करने के लिए अधिक आय होगी"।
"अभी, नई कर प्रणाली में, आपका 5 प्रतिशत का पहला स्लैब 3 लाख रुपये से शुरू होता है। जब यह 15 लाख रुपये तक पहुँचता है, जो पाँच गुना है, तो सीमांत कर की दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाती है - छह गुना उछाल। इसलिए जब आय पाँच गुना बढ़ जाती है, तो सीमांत कर की दर छह गुना बढ़ जाती है, जो काफी अधिक है," अधिकारी ने आगे कहा।
वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह तक पेश किए जाने की संभावना है, जिससे आयकर दर में किसी भी संभावित कटौती से जुड़ी सभी अटकलों पर विराम लग जाएगा।
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