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New Delhi नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किसानों को नकली और घटिया उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया है। मंत्री ने पत्र में इस बात पर ज़ोर दिया है कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है, के तहत नकली या घटिया उर्वरकों की बिक्री प्रतिबंधित है।
शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे उर्वरकों की सही जगहों और ज़रूरत पड़ने पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसलिए, राज्यों को कालाबाज़ारी, ज़्यादा कीमत वसूलने और सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी करने और नमूने लेकर तथा परीक्षण करके नकली और घटिया उत्पादों पर कड़ा नियंत्रण रखने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या जैव-उत्तेजक उत्पादों की जबरन टैगिंग तुरंत बंद की जानी चाहिए।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि दोषियों के ख़िलाफ़ लाइसेंस रद्द करने और एफ़आईआर दर्ज करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे निगरानी प्रक्रिया में किसानों को शामिल करने के लिए फीडबैक और सूचना प्रणाली विकसित करें तथा असली और नकली उत्पादों की पहचान करने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करें।
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