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केंद्र ने एसबीआई को 1-10 अक्टूबर के बीच चुनावी बांड जारी करने के लिए किया अधिकृत
Deepa Sahu
29 Sep 2022 8:46 AM GMT

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नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1-10 अक्टूबर के बीच अपनी 29 शाखाओं के माध्यम से चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, चुनावी बांड की बिक्री का यह 22वां चरण होगा।
सरकार ने 2 जनवरी, 2018 को चुनावी बांड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। इन्हें ऐसे व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है।
एक व्यक्ति एक व्यक्ति होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है।केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोक सभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं। राज्य, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र हैं। इन्हें एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अधिकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है
चुनावी बांड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध हैं और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद बांड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। एक पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया चुनावी बांड उसी दिन जमा किया जाएगा।
साभार : IANS
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