केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सोने की ज्वैलरी पर 1 जून से ये करना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वह 1 जून, 2021 से स्वर्ण आभूषण (gold jewellery) और उत्पादों के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग (hallmarking) को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु का शुद्धता प्रमाणपत्र है और वर्तमान में यह स्वैच्छिक है।
केंद्र सरकार ने नवंबर, 2019 में घोषणा की थी कि गोल्ड ज्वेलरी व उत्पादों के लिए पूरे देश में अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगी। सरकार ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग को अपनाने और अपने आप को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक साल से भी अधिक समय दिया था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण ज्वेलर्स ने इसके लिए और समय की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की समय-सीमा चार माह बढ़ाकर 1 जून, 2021 कर दी थी।
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