केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद फिर बढ़ता नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए ट्विटर इंडिया (Twitter India) को 4 जुलाई 2022 तक नए आईटी कानून को लागू करने का आखिरी मौका दिया गया है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नोटिस भेजकर साफ किया है कि ट्विटर जल्द नए नियमों को पूरी तरह से लागू करें, वरना उसको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सरकार का कुछ कटेंट हटाने का निर्देश
दरअसल सरकार की तरफ से ट्विटर को बीते 6 जून और 9 जून को नोटिस भेजकर कुछ कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन ट्विटर की तरफ से सरकार की नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार की नोटिस पर 24 घंटे में कार्रवाई करना अनिवार्य होता है।
ट्विटर पर होगी सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट् की मानें, तो कई सारे नोटिस के बावजूद ट्विटर की तरफ से नए नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कंटेंट को हटाया नहीं गया है। ऐसे में ट्विटर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। नियन ना मानने पर ट्विटर अपना इंटमीडियरी स्टेटस खो सकती है। हालांकि यह खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर सरकार ट्विटर प्लेटफॉर्म से किन कंटेंट को हटाना चाहती है।
26 मई 2021 को लागू हुए थे नए आईटी नियम
नए आईटी नियमों को 26 मई 2021 को देशभर में लागू कर दिया गया था। अगर नए आईटी नियमों के तहत सरकार की नोटिस का नहीं हुआ तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत मिली छूट को खत्म कर दिया जाएगा और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि इससे पहले भी ट्विटर और सरकार के बीच नए आईटी नियमों को लागू करने को लेकर टकराव हो चुका है।