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इसके साथ ही, CCPA ने नापतोल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड को भारत में सेंसोडाइन (Sensodyne) का विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है। भारत में विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को यह निर्देश दिया गया है। CCPA ने कहा कि विज्ञापन में टूथपेस्ट का सत्यापन विदेशी दंत चिकित्सक करते हैं।
प्राधिकरण ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के खिलाफ भी अपने उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार गतिविधियों के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश पारित किया है। CCPA ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सीसीपीए ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और 27 जनवरी को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर और दो फरवरी को नापतोल के खिलाफ आदेश पारित किया।
आदेश के अनुसार, सीसीपीए ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर देश में सेंसोडाइन के सभी विज्ञापनों को बंद करने का निर्देश दिया है क्योंकि विज्ञापनों में विदेशी दंत चिकित्सकों को उत्पादों को प्रमोट करते दिखाया गया है।
सीसीपीए ने कहा कि जीएसके कंज्यूमर हेल्थकेयर को "भारत में लागू कानून को दरकिनार करने और दांतों की संवेदनशीलता के प्रति उपभोक्ता की आशंका का फायदा उठाने के लिए विदेशी दंत चिकित्सकों को (विज्ञापन में) दिखाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"
वहीं, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कंज्यूमर हेल्थकेयर ने कहा, "हम सीसीपीए से आदेश प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं। हम इस पर विस्तार से विचार कर रहे हैं, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारी मार्केटिंग पहल लागू कानूनों और उद्योग दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
एक अन्य स्वत: संज्ञान लेते हुए सीसीपीए ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया, जिसमें कंपनी को "दो सोने के आभूषणों के सेट", "मैग्नेटिक नी (घुटना) सपोर्ट" और "एक्यूप्रेशर योग चप्पल" के भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही, CCPA ने नापतोल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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