व्यापार

CBIC ने माह के अंत तक सभी लंबित GST वापसी दावों के निपटान को लेकर शुरू किया विशेष अभियान

Neha Dani
17 May 2021 2:35 AM GMT
CBIC ने माह के अंत तक सभी लंबित GST वापसी दावों के निपटान को लेकर शुरू किया विशेष अभियान
x
लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को तत्काल राहत मिल सके.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने माह के अंत तक सभी लंबित माल एवं सेवा कर (GST) वापसी दावों के निपटान को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है. सीमा शुल्क और शुल्क वापसी दावों के निपटान के लिये जारी अभियान की तरह सीबीआईसी ने जीएसटी वापसी को लेकर 15 दिन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है.

सीबीआईसी ने सभी प्रधान कर आयुक्तों को लंबित जीएसटी दावों के समय पर निपटान के लिये ध्यान देने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कठिन समय में कंपनियों खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को तत्काल राहत मिल सके.
बोर्ड ने कहा, ''यह निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के प्राथमिकता के आधार पर निपटान के लिये 15 मई, 2021 से 31 मई, 2021 के दौरान विशेष जीएसटी वापसी निपटान अभियान चलाया जाए.''
सीबीआईसी ने यह भी कहा कि जीएसटी कानून अनुमोदन या कमी को लेकर पत्र जारी करने के लिये 15 दिन का समय देता है. साथ ही बिना किसी ब्याज के राशि लौटाये जाने के दावों के निपटान के लिये 60 दिन का समय मिला हुआ है.
बोर्ड ने कहा, ''हालांकि यह उम्मीद की जाती है कि सभी संबद्ध केंद्रीय कर अधिकारी सभी लंबित जीएसटी वापसी दावों के निपटान को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि उसका निपटान निर्धारित समय से पहले हो. इस बात पर ध्यान रखा जाए कि रिफंड दावे के आवेदन मिलने के बाद उसका निपटान 30 दिन में हो जाए.'' ऐसी उम्मीद है कि इस विशेष अभियान के तहत सभी जीएसटी वापसी दावों का निपटान 31 मई,2021 तक हो जाएगा.
कर अधिकारी इस संदर्भ में प्रमुख व्यापार और उद्योग संगठनों खासकर एमएसएमई से जुड़े संगठनों से समन्वय करेंगे ताकि करदाताओं की खासकर जरूरी दस्तावेज जमा करने/करदाताओं के जवाब (अगर दावा जरूरी दसतावेज के अभाव या नोटिर का जवाब नहीं देने आदि के कारण अटका है) को लेकर उनकी मदद की जा सके.

Next Story