पैन-आधार: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड-आधार लिंकेज की समय सीमा समाप्त होने से कुछ घंटे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा की। मालूम हो कि आधार-पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 है. जो लोग पहले ही आधार-पैन कार्ड लिंकिंग के लिए जुर्माना भर चुके हैं उन्हें चालान डाउनलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि चालान भुगतान करने के बाद आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें और ई-पे टैक्स सेक्शन में चेक करें कि भुगतान पूरा हो गया है या नहीं.. इसके जरिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल.
इससे पता चला कि अगर लेन-देन पूरा दिखाया जाता है तो पैन-आधार लिंकेज पूरा किया जा सकता है। साफ किया गया है कि इसके लिए चालान डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. चालान भुगतान पूरा करने के बाद, रसीद पैन कार्ड धारकों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि वह उन आवेदनों पर विचार करेगा जहां नकद भुगतान पूरा हो गया है लेकिन आधार-पैन कार्ड लिंकिंग पूरी नहीं हुई है।