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Delhi दिल्ली : केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विवादों के मामले में लंबित अपीलों को हल करने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (डीटीवीएसवी, 2024 के रूप में संदर्भित) को अधिसूचित किया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी। डीटीवीएसवी योजना, 2024 को वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 के तहत अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, योजना को सक्षम करने के लिए नियम और प्रपत्र भी 20 सितंबर की जीएसआर 584 (ई) में अधिसूचना संख्या 104/2024 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।
डीटीवीएसवी योजना में 'पुराने अपीलकर्ता' की तुलना में 'नए अपीलकर्ता' के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है। डीटीवीएसवी योजना में 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए उसके बाद दाखिल करने वालों की तुलना में कम निपटान राशि का प्रावधान है। डीटीवीएसवी योजना के प्रयोजनों के लिए चार अलग-अलग फॉर्म अधिसूचित किए गए हैं।
ये इस प्रकार हैं: फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचनबद्धता दाखिल करने के लिए फॉर्म फॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए फॉर्म फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना के लिए फॉर्म फॉर्म-4: नामित प्राधिकारी द्वारा कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश डीटीवीएसवी योजना में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक विवाद के लिए फॉर्म-1 अलग-अलग दाखिल किया जाएगा, बशर्ते कि जहां अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के संबंध में अपील दायर की हो, ऐसे मामले में एकल फॉर्म-1 दाखिल किया जाएगा। भुगतान की सूचना फॉर्म-3 में दी जानी है और इसे अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका, विशेष अनुमति याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ नामित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है। फॉर्म 1 और 3 को घोषणाकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। ये फॉर्म आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह मुकदमेबाजी प्रबंधन की दिशा में सरकार की एक और पहल है।
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Kiran
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