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कार्ड एक, फायदे अनेक…. ई-श्रम कार्ड कौन-कौन बनवा सकता है

Bhumika Sahu
25 Dec 2021 6:27 AM GMT
कार्ड एक, फायदे अनेक…. ई-श्रम कार्ड कौन-कौन बनवा सकता है
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ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे अहम ये है कि, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य ना हो.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी, ताकि श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें. अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं और अबतक आपने ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है या फिर इस कार्ड के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको बताएंगे कि ई-श्रम कार्ड के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए.

दरअसल ई-श्रम कार्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के लोगों के समान सुविधाएं देना सरकार का मुख्य मकसद है. लेकिन यह तभी पूरा हो सकता है, जब आपके पास ई-श्रम कार्ड होगा, यानी की इस कार्ड के जरिए आपको सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं और भविष्य में शुरू होने वाली योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा. आइए सबसे पहले बताते हैं, ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए.
कौन-कौन बनवा सकता है ई-श्रम कार्ड?
1. असंगठित कामगार : देश के किसी भी कोने में काम करने वाला असंगठित क्षेत्र का कामगार ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है. अगर 'असंगठित क्षेत्र के कामगार' शब्द से समझने में आपको कोई भी परेशानी हो रही है, तो सरल शब्दों में बताते हैं कि, कोई भी वर्कर जो होमबेस्ड काम करता हो या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला वेतन भोगी असंगठित कामगार है. इसमें कृषि कामगार, प्रवासी कामगार आदि शामिल हैं.
2. आयु – 16 – 59 वर्ष : ई-श्रम कार्ड के लिए यानी की ई-श्रम पोर्टल पर 16 साल से ऊपर और 59 साल तक की उम्र वाला कोई भी श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इस उम्र से ज्यादा या फिर कम वाला कोई भी व्यक्ति कार्ड नहीं बनवा सकता है, इसलिए अगर आप ई-श्रम कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यहां पात्रता चेक कर लें. देखा जा रहा है कि, एक ही परिवार के कई लोग कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर पंजीकरण करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कौन आवेदन कर सकते हैं, पहले चेक करें.
3. EPFO/ESIC या NPS का सदस्य ना हो : ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे अहम ये है कि, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कामगार इनकम टैक्स का भुगतान ना करता हो. यानी की अगर कामगार टैक्सपेयर है, तो वो ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का हकदार नहीं है. केवल वहीं, कामगार रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जो ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस का सदस्य ना हो.


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