पैन कार्ड : पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड के बिना आप बैंकिंग नहीं कर सकते, लोन के लिए आवेदन नहीं कर सकते, ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते, कर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा, इसका उपयोग पहचान दस्तावेज के रूप में भी किया जा सकता है। यह आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष पैन कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन कई लोग अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कई पैन कार्ड बनाते हैं। तो इससे जुड़े कुछ नियम जाने ले :
एक से ज्यादा पैन कार्ड : पैन कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है और हर व्यक्ति को उसके नाम पर एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता है। साथ ही इसे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता. आयकर विभाग के मुताबिक हर व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए. किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए एक से अधिक पैन नंबर रखना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है या आर्थिक जुर्माना लगा सकता है.यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत, एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड होने की स्थिति में व्यक्ति को दूसरा पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए।
पैन कार्ड सरेंडर कैसे करें : पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों को चुना जा सकता है। इनकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है-
ऑनलाइन समर्पण प्रक्रिया:
चरण 1: ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आयकर विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं या https://www.tin-nsdl.com/faqs/pan/faq-pan-cancelation.html पर क्लिक करें।
चरण 2: फॉर्म के शीर्ष पर उस पैन का उल्लेख करके पैन परिवर्तन अनुरोध आवेदन पत्र जमा करें जिसका आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं।
चरण 3: फॉर्म 11 और संबंधित पैन कार्ड की प्रति फॉर्म के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
ऑफ़लाइन समर्पण प्रक्रिया:
चरण 1: ऑफ़लाइन पैन सरेंडर करने के लिए फॉर्म 49ए भरें। सरेंडर किए जाने वाले पैन नंबर का भी उल्लेख करें और फॉर्म को यूटीआई या एनएसडीएल टीआईएन सुविधा केंद्र में जमा करें।
चरण 2: अपने अधिकार क्षेत्र के मूल्यांकन अधिकारी को संबोधित एक पत्र लिखें, जिसमें आपके व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आपके पैन कार्ड पर पूरा नाम, जन्म तिथि का उल्लेख हो। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अधिकारी को www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पा सकते हैं।
चरण 3: एनएसडीएल टीआईएन सुविधा केंद्र से प्राप्त पावती प्रति के साथ डुप्लिकेट पैन की एक प्रति संलग्न करें और जमा करें।