Cabinet ने बैंकों पर अहम फैसला जिसमें बड़ा बदलाव पैसे का निपटान करना
Business बिजनेस: मार्च 2024 तक बैंकों में 78,000 करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिन पर दावा करने वाला कोई नहीं है. वित्त मंत्रालय और पूरी सरकार इस बात लेकर पिछले काफी से ‘टेंशन’ में है. बैंकों को ऐसे पैसे को सेटल करने के लिए जागरुकता अभियान तक चलाने पड़ते हैं. बे-दावा पैसों (अनक्लेम्ड मनी) का पहाड़ इसी तरह बढ़ता न जाए does not increase और जिसका पैसा है, उसे या उसके परिवार को मिल जाए, इसके मद्देनजर केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ बैकिंग कानून में बदलाव के लिए कदम बढ़ा दिए हैं. शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर अहम फैसले लिए हैं, जिसमें से बड़ा बदलाव इसी पैसे का निपटान करना है. कैबिनेट ने कहा है कि इस बदलावों में किसी भी बैंक अकाउंट के लिए एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे. नॉमिनीज़ की संख्या 4 तक हो सकेगी, जो अभी तक केवल एक ही है. संभव है कि इस पूरे पैसे पर दावे कभी आए ही न और भविष्य में भी कुछ पैसा अनक्लेम्ड ही रह जाए तो कैबिनेट ने इसे लेकर भी एक सुझाव दिया है. ऐसे अकाउंट्स में जुड़े डिविडेंड और बॉन्ड्स के पैसे को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर कर दिया जाए. अभी तक केवल बैंकों के शेयर ही इस मद में ट्रांसफर हो सकते हैं.