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Business: Income tax में दिव्यांग व्यक्ति के इलाज परदी जाती है छूट

Admindelhi1
17 July 2024 9:59 AM GMT
Business: Income tax में दिव्यांग व्यक्ति के इलाज परदी जाती है छूट
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जानिए कैसे उठा सकते है फायदा

बिज़नेस: आयकर अधिनियम के तहत करदाता को कई तरह की छूट मिलती है। इन छूटों से कर का बोझ कम किया जा सकता है। आईटीआर दाखिल करने की तारीख बहुत नजदीक है। 31 जुलाई आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बेहतर होगा कि आप समयसीमा से पहले आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली सभी छूटों के बारे में जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं, आयकर अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर किए गए खर्च पर कटौती का दावा किया जा सकता है? अधिनियम के तहत दिव्यांग करदाता के इलाज पर ही नहीं, बल्कि करदाता के परिवार के सदस्य के इलाज पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है।

दिव्यांग के इलाज पर कर छूट

दिव्यांग के इलाज पर कर छूट दो धाराओं के तहत आती है- धारा 80डीडी धारा 80यू

धारा 80डीडी

आयकर अधिनियम की धारा 80डीडी के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के दिव्यांग सदस्य के इलाज पर किए गए खर्च पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर परिवार के किसी दिव्यांग सदस्य के लिए कोई विशेष बीमा कराया गया है, तो प्रीमियम पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है।

कितनी छूट मिलेगी

सामान्य दिव्यांगता की स्थिति में सालाना 75,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

गंभीर दिव्यांगता की स्थिति में सालाना 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

किसको माना जाएगा परिवार का सदस्य

इस छूट के लिए करदाता के परिवार में पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, बहन और भाई शामिल हैं। एचयूएफ के मामले में एचयूएफ का कोई भी सदस्य शामिल होगा।

धारा 80यू

आयकर अधिनियम की धारा 80यू के तहत दिव्यांग करदाता कटौती का दावा कर सकता है। हालांकि, इस कटौती के लिए दिव्यांगता को मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित होना चाहिए। इस धारा के तहत ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर दिव्यांगता के लिए छूट प्राप्त की जा सकती है।

कितनी छूट मिलेगी

सामान्य दिव्यांगता की स्थिति में सालाना 75,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

गंभीर विकलांगता की स्थिति में प्रति वर्ष 1,25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।

कर कटौती के लिए क्या-क्या चीजें आवश्यक हैं

कटौती के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

इस कटौती के लिए फॉर्म 10-IA दाखिल करना होगा।

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