व्यापार

Business: इनकम टैक्स रिटर्न पर नहीं मिला रिफंड, तो जाने यह है तरीका

Admindelhi1
4 July 2024 10:10 AM GMT
Business: इनकम टैक्स रिटर्न पर नहीं मिला रिफंड, तो जाने यह है तरीका
x
टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई भी करीब आ चुकी है

बिज़नस: एक तरफ देश में सरकार 2024-25 के पूर्ण बजट को पेश करने की तैयारी में है. इस बार लोगों को कुछ टैक्स राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई भी करीब आ चुकी है. अब अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर चुके हैं और अब तक रिफंड नहीं आया है. तो ये तरीका आपका बिगड़ा काम बना देगा.क्या आपको पता है कि देश में कई लोगों का इनकम टैक्स उनकी सैलरी से एडवांस टैक्स के तौर पर, टीडीएस या टीसीएस के तौर पर आईटीआर की डेट आने से पहले ही इनकम टैक्स विभाग के पास जमा हो जाता है.

नहीं आया रिफंड, ये तरीका आएगा काम

अगर आपके आईटीआर भरने के बावजूद अब तक आपका रिफंड नहीं आया है. तब आप इस तरीको अपना सकते हैं. इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी यहां दी गई है…

आयकर विभाग टैक्सपेयर को रिफंड सिर्फ उनके आईटीआर के इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफाई होने के बाद ही जारी करते हैं. इसलिए सबसे पहले आप चेक करिए कि आपने अपने आईटीआर को वेरिफाई किया है या नहीं.

अगर आप आईटीआर वेरिफाई कर चुके हैं, इसके बाद भी आपका रिफंड नहीं आया है. तब आप अपने रिफंड रिक्वेस्ट को रीइश्यू कर सकते हैं.

इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है.

इसके बाद आपको ‘Refund Reissue Request’ पर क्लिक करना है.

इसके बाद आप रिकॉर्ड सिलेक्ट करें, जिसके लिए आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है.

इसके बाद अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको रिफंड चाहिए.

इसके बाद आपको ‘Proceed to Verifivation’ पर क्लिक करना है.

आप आधार ओटीपी, ईवीसी या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.

इसके बाद आपको ‘Continue’ पर क्लिक करना है.

इसके बाद आपको एक सक्सेस मेसेज और उसके साथ ट्रांजेक्शन आईडी आएगी.

Next Story