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Business: 1 अक्टूबर से बदल गए LPG से लेकर शेयर बाजार तक ये बड़े नियम

Admindelhi1
1 Oct 2024 8:54 AM GMT
Business: 1 अक्टूबर से बदल गए LPG से लेकर शेयर बाजार तक ये बड़े नियम
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आपकी कमाई और खर्च पर कितना पड़ेगा असर

बिज़नेस: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय नियम बदल गए हैं। इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अक्टूबर महीने की पहली तारीख से कौन से वित्तीय नियम बदल गए हैं और इनका आप पर क्या असर होगा।

गैस सिलेंडर

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। सितंबर में तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी।

अक्टूबर की पहली तारीख को भी 19KG कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई थी। नए बदलाव के बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये से बढ़कर 1740 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। मुंबई में 1644 रुपये से बढ़कर 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1802.50 रुपये से बढ़कर 1850.50 रुपये हो गई है। वहीं, चेन्नई में सिलेंडर की कीमत 1903 रुपये हो गई है, जो अब तक 1855 रुपये थी।

शेयर बायबैक

बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों के मुताबिक, अब शेयर 2 दिन में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं, निवेशकों को रिकॉर्ड डेट के दो दिन के अंदर बोनस शेयर मिल जाएंगे।

सुकन्या समृद्धि योजना

अगर आपकी बेटी के नाम पर सुकन्या खाता है तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियम बदल गए हैं। अगर दादा-दादी या किसी अन्य व्यक्ति ने सुकन्या खाता खुलवाया है तो खाते को माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा। अगर सुकन्या खाता ट्रांसफर नहीं होता है तो खाता फ्रीज हो जाएगा।

पीपीएफ नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब एक से अधिक पीएफ अकाउंट रखने पर कार्रवाई होगी। वहीं, 18 साल से कम उम्र के खाताधारकों को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र होने के बाद ब्याज मिलेगा।

आधार से जुड़े नियम बदले

अब पैन और आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की सुविधा देने वाला प्रावधान बंद कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य पैन और आधार के दुरुपयोग और दोहराव को खत्म करना है। 1 अक्टूबर 2024 से कोई भी व्यक्ति पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएगा।

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