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Business: ITR रिफंड स्कैम से रहे सावधान

Admindelhi1
19 Aug 2024 5:40 AM GMT
Business: ITR रिफंड स्कैम से रहे सावधान
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फर्जी मैसेज और मेल पर IT डिपार्टमेंट की बड़ी वार्निंग

बिज़नस: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आईटी) ने टैक्सपेयर्स को ITR रिफंड स्कैम से सावधान रहने को कहा है. आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है कि फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन जैसे ऑनलाइन स्कैम्स की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसे फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन में टैक्स रिफंड अवेल करने की बात कही जाती है. आईटी डिपार्टमेंट ने अपनी एडवाइजरी कहा है कि यदि किसी टैक्सपेयर्स को ऐसा कोई फर्जी मैसेज मिलता है तो उस मैसेज को आईटी डिपार्टमेंट से आधिकारिक तौर पर वेरिफाई जरूर करें.

डिपार्टमेंट ने क्या दी जानकारी

डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में जानकारी दी कि ईमेल का जवाब न दें या उन वेबसाइटों पर न जाएं जो क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल या किसी अन्य संवेदनशील जानकारी की रिक्वेस्ट करते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दिए गए ईमेल अड्रेस से टैक्सपेयर्स से संपर्क कर सकता है. आईटी विभाग ने एक्स पर कहा कि फर्जी मैसेज इस तरह हो सकता है: आपको 15000/- रुपए का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हुआ है, अमाउंट जल्द ही आपके अकाउंट में डिपोजिट कर दिया जाएगा. कृपया अपना अकाउंट नंबर 5XXXXX6777 वेरिफाई करें. यदि यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट करें.

यहां भेजें ऐसे ईमेल और मैसेज

आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को ऐसे फर्जी—धोखाधड़ी वाले मैसेज और ईमेल डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजने को कहा है. यदि आपको कोई ऐसा ईमेल प्राप्त होता है जो आपको लगता है कि धोखाधड़ी वाला है, तो आपको इसे [email protected] पर सेंड करना होगा. इसकी एक कॉपी [email protected] पर भी भेजी जा सकती है. टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यदि आपको कोई फ़िशिंग मेल प्राप्त होता है, तो उसे [email protected] पर सेंड करें. आईटी विभाग ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि वे टैक्स डिपार्टमेंट से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के फर्जी ईमेल या मेल का जवाब न दें या अटैचमेंट्स न खोलें.

इनकम टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स रिफंड वह रिफंड अकाउंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब वापस देता है, जब भुगतान किया गया टैक्स का अमाउंट रियल अमाउंट से ज्यादा होता है. टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के बाद इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस शुरू होती है. आमतौर पर, रिफंड को बैंक अकाउंट में जमा होने में लगभग 4 से 5 सप्ताह का समय लगता है.

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