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Budget 2022: आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट, क्या मिलेगा ये तोहफा?
jantaserishta.com
1 Feb 2022 2:53 AM GMT
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नई दिल्ली: मध्यवर्गीय परिवार को बजट (Budget) में सबसे ज्यादा आयकर छूट (Income Tax) को लेकर उम्मीदें रहती हैं. लोग मानकर चल रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार उनकी ये मांग पूरी कर सकती है. अगर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आयकर छूट को लेकर ऐलान करती हैं, तो फिर नौकरी-पेशा लोगों के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होगा.
दरअसल, टैक्सपेयर्स (Taxpayers) लगातार 8 साल से इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं. इससे पहले साल 2014 में टैक्स के मोर्चे पर आयकरदाताओं को राहत मिली थी. अब जब निर्मला सीतारमण आज चौथी बार आम बजट पेश करेंगी तो उनके बजट पिटारे पर सबसे ज्यादा टैक्सपेयर्स की निगाहें होंगी.
टैक्सपेयर्स की पुकार
टैक्सपेयर्स की मांग है कि पिछले आठ साल में बहुत बदलाव हुए हैं. महंगाई (Inflation) बढ़ी है, खर्चे बढ़े हैं. ऐसे में सरकार टैक्स में छूट देकर राहत दे सकती है. जानकार भी मान रहे हैं कि बजट में टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव कर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को राहत देने की कोशिश हो सकती है.
बता दें, सत्ता संभालते ही मोदी सरकार (Modi Government) ने साल-2014 में पहली बार टैक्सपेयर्स को राहत दी थी. साल 2014 में आयकर छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी थी. तब वित्त मंत्री अरुण जेटली थे. जबकि 60 वर्ष से ज्यादा और 80 वर्ष से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई थी.
क्या है अनुमान?
जानकार भी अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार इस बार बजट में करदाताओं को बड़ी राहत दे सकती है. इस राहत में मूल आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक करने का ऐलान हो सकता है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख करने की संभावना है. यही नहीं, शीर्ष आय स्लैब को भी मौजूदा 15 लाख से ऊपर संशोधित किए जाने की संभावना है.
हालांकि बजट- 2020 में केंद्र सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था पेश की है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत, टैक्स छूट और कटौती को छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए टैक्स की दरें कम कर दी गई हैं. नई टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 से 5 लाख के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है. पुरानी व्यवस्था के तहत 5 लाख से 7.5 लाख तक की पर्सनल इनकम पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है, जबकि नई व्यवस्था के तहत टैक्स की दर 10 फीसदी है. वहीं पुरानी व्यवस्था में 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगता है, जबकि नई व्यवस्था में कर की दर 15 फीसदी है.
नया आयकर स्लैब (New Tax Slab):
0 से 2.5 लाख तक- 0%
2.5 से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 7.5 लाख तक-10%
7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%
10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%
12.50 लाख से 15 लाख- 25%
15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी
पुराना आयकर स्लैब (Old Tax Slab):
2.5 लाख तक- 0%
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%
5 लाख से 10 लाख तक- 20%
10 लाख से ऊपर- 30%
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