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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग से कहा है कि वह 17 नवंबर तक अनिल अंबानी के खिलाफ कोई 'जबरदस्ती कार्रवाई' न करे।अदालत ने दो स्विस बैंक खातों में राशि का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा अनिल अंबानी को जारी अभियोजन नोटिस पर भी रोक लगा दी है।
आयकर विभाग ने अनिल अंबानी पर "जानबूझकर चोरी" करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने "जानबूझकर" अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण का खुलासा नहीं किया। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, कथित तौर पर अगस्त की शुरुआत में।
न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स न्यूज़
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