व्यापारियों को दी बड़ी राहत, मोदी सरकार ने GST के लेट पेमेंट पर ब्याज दर में की कमी
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारेाबारियों को बड़ी राहत दी है। जीएसटी लेट पेमेंट पर लगने वाले ब्याज को वित्त मंत्रालय ने घटा दिया है। देर से टैक्स जमा करने पर लगने वाला 18 फीसद ब्याज अब घटकर शून्य से 9 फीसद तक रह गया है। वित मंत्रालय ने ट्विट के जरिए विस्तृत जानकारी दी है।
In fight against COVID pandemic, rate of interest reduced for delayed payment of GST.#FinMin2021 #EconomyRising #Aatmanirbharforgrowth #ReformsforGrowth#AmritMahotsav pic.twitter.com/Wlj7yp2daq
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) December 13, 2021
5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को अब टैक्स पीरियड मार्च, अप्रैल और मई 2021 के लेट पेमेंट के लिए पहले 15 दिनों के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद अगले 15 दिने के लिए केवल 9 फीसद ही चार्ज किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई जीएसटी जमा करता है तो उसे 18 फीसद विलंब शुल्क चुकाना पड़ेगा।