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businesss : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने बुधवार (12 जून 2023) को अनिवार्य कर दिया कि पॉलिसी के विरुद्ध ऋण की सुविधा अब सभी जीवन बीमा बचत उत्पादों के लिए अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य सभी पॉलिसीधारकों को जरूरत के महत्वपूर्ण घंटों के दौरान अपनी नकदी Requirements को पूरा करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, बीमा नियामक निकाय ने यह भी घोषणा की है कि 'फ्री लुक पीरियड', जो पॉलिसीधारकों को नियम और शर्तों की समीक्षा करने की अनुमति देता है, अब 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, पेंशन उत्पादों के तहत आंशिक निकासी के प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है, जिससे पॉलिसीधारक महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं के लिए विशिष्ट वित्तीय Requirements को पूरा कर सकेंगे। इरडाई द्वारा जारी नए मास्टर सर्कुलर में दिशा-निर्देशों का एक नया सेट पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के लिए जीवन बीमा को समझना आसान बनाना है। व्यापक विचार पॉलिसीधारक के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है जो एक सुविचारित निर्णय ले सकता है।
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