व्यापार

GST पंजीकृत कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

Tara Tandi
8 May 2023 11:49 AM GMT
GST पंजीकृत कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
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GST रजिस्टर्ड कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, GSTN ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान अपलोड करने की समय सीमा के कार्यान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है। पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को सात दिनों के भीतर अपने ई-चालान को चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर अपलोड करना होगा। पहले यह व्यवस्था 1 मई से लागू होने वाली थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है.
इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद करने की बात
मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां ऐसे चालान मौजूदा तारीख को पोस्ट करती हैं। IRP पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जीएसटी कानून के अनुसार, अगर चालान आईआरपी पर अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं उठा सकती हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिनों के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नई आवश्यकता से बड़े व्यवसाय भी अचंभित हो गए।
सात दिन में डालने के निर्देश दिए थे
100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को सात दिनों के भीतर अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान (चालान) को चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। यह व्यवस्था एक मई से लागू की जानी थी। जीएसटीएन ने कहा था कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं की इस श्रेणी को सात दिन से अधिक पुराने चालान की 'रिपोर्ट' करने की अनुमति नहीं होगी। जीएसटीएन ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा था कि यदि कोई चालान 1 अप्रैल, 2023 का है, तो उसे 8 अप्रैल, 2023 के बाद पोस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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