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EPS पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र अब एक साल तक वैलिड होगा

Bhumika Sahu
20 Feb 2022 3:36 AM GMT
EPS पेंशनभोगियों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र अब एक साल तक वैलिड होगा
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EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 (EPS 95) के पेंशनभोगी अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) किसी भी समय जमा करा सकते हैं. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगा. EPFO ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा करना पड़ता है. दिसंबर 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था. पेंशनधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पेंशन मिलनी जारी रहे, अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी होता है.

ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, प्रिय ईपीएस 95 पेंशनभोक्ता क्या आपके जीवन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो रही है? अब सदस्य किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष तक वैध होगा.
कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को अंतिम जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद जीवन प्रमाण पत्र / जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है.
इस नियम के मुताबिक, अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर, 2021 को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया था, तो उसे इस वर्ष 15 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उसकी पेंशन रोक दी जाएगी. पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय सीमा से पहले अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. अगर वे अंतिम तिथि से पहले जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले माह से पेंशन नहीं मिलेगी.
यहां जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
ट्वीट के मुताबिक, EPS95 पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन जारी करने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), आईपीपीबी/भारतीय डाकघर, उमंग ऐप और अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जमा करा सकते हैं.
इन दस्तावेज की होगी जरूरत
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, आधार नंबर (Aadhaar Number), बैंक खाते की डिटेल्स (Bank Accounts Detail) की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर की भी जरूरत होगी.


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