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बड़ी राहत! सरकार ने जारी किया सर्कुलर, PMC बैंक होल्डर्स को भी होगा भुगतान

Shiddhant Shriwas
22 Sep 2021 10:13 AM GMT
बड़ी राहत! सरकार ने जारी किया सर्कुलर, PMC बैंक होल्डर्स को भी होगा भुगतान
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डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ने बड़ी राहत दी है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। DICGC Act: डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC ने बड़ी राहत दी है. DICGC ने 21 बैंकों की लिस्‍ट जारी की है जिन बैंकों के अकाउंट होल्‍डर बैंक बंद होने के बाद 5 लाख रुपये तक की रकम हासिल कर सकते हैं. खास बात है कि इन बैंकों की लिस्‍ट में PMC बैंक भी शामिल है.

यह PMC समेत मुश्किल में फंसे 20 और बैंकों के डिपॉजिटर्स के लिए राहत की खबर है. अब 90 दिन के भीतर इन बैंकों के कस्‍टमर्स को 5 लाख रुपये तक का क्‍लेम मिल जाएगा. लेकिन आपको बता दें कि 5 लाख रुपये की रकम उन बैंकों के डिपॉजिटर्स को मिलेगी जो रिजर्व बैंक (RBI) के मॉरेटोरियम पर हैं.


सरकार ने जारी किया सर्कुलर

सरकार ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) कानून को 1 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया. यानी आरबीआई की ओर से किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जानी चाहिए. गौरतलब है कि वित्‍त मंत्रालय ने इस संबंध में 27 अगस्त, 2021 को एक सर्कुलर भी जारी किया था.

कस्‍टमर्स को भरना होगा क्‍लेम फॉर्म

DICGC की ओर से जिन 21 बैंकों की जिस्‍ट जारी की है, उनमें PMC बैंक अकउंटहोल्‍डर्स का भी पेमेंट होगा. DICGC जमा की रकम या अधिकतम 5 लाख रुपये देगी. इंश्‍योर्ड डिपॉजिट पाने के लिए कस्‍टमर्स को अपने बैंक के जरिए क्लेम फॉर्म भरकर देना होगा. 29 दिसंबर तक PMC बैंक खाताधारकों को पेमेंट होगा.

बैंक को देनी होगी डिटेल

DICGC ने बताया, 'इस रकम के लिए 15 अक्टूबर तक बैंकों की ओर से फॉर्म DICGC को देना होगा. जिसके बाद क्लेम का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी. 29 दिसंबर 2021 तक डिपॉजिट पर ब्याज सहित भुगतान होगा. क्लेम फॉर्म बैंक में मिलेगा, जिसमें खाता संख्या, ब्रांच और रकम भरना होगा. क्लेम फॉर्म में मोबाइल नंबर और ई-मेल का भी ब्यौरा देना होगा.'

क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस?

भारत में बैंकिंग सिस्‍टम सख्त और मजबूत है. रिजर्व बैंक बड़ी गहराई से सभी बैंकों की निगरानी करता है. इसी क्रम में ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंक में जमा पैसे पर इंश्‍योरेंस कवरेज देता है. यह कवरेज RBI की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देती है. DICGC के मुताबिक, बैंकों में जमा रकम पर 5 लाख रुपये इंश्‍योरेंस कवर मिलता है.

बैंक डिपॉजिट इंश्‍योरेंस कवरेज में हैं ये बैंक

आपको बता दें कि बैंक डिपॉजिट इंश्‍योरेंस कवरेज के दायरे में सभी कॉमर्शियल और को-ऑपरेटिव बैंक आते हैं. यहां तक कि किसी विदेशी बैंक की ब्रांच भारत में है तो उसमें भी जमा रकम पर DICGC इंश्‍योरेंस कवरेज देता है. इसके अलावा, सभी रूरल, लोकल और रिजनल बैंक भी इसके दायरे में हैं.

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