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उसका परिचालन कर सकती है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPIs) यानी पेमेंट कार्ड और वॉलेट जारी करने वाले संस्थानों को केवाईसी (KYC) नियमों का पूरी तरह अनुपालन करने वाले पीपीआई धारकों को 31 मार्च, 2022 से अधिकृत कार्ड नेटवर्क के जरिये उपयोग की अनुमति देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, आरबीआई ने नॉन-बैंकिंग इकाइयों द्वारा पूर्ण केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक निकासी की भी अनुमति दी है. साथ ही ऐसे पीपीआई में अधिकतम राशि सीमा दोगुनी कर 2 लाख रुपए कर दी है.
क्या है पीपीआई
PPI ऐसे कार्ड अथवा प्रोडक्ट हैं जिनमें एकमुश्त राशि पहले से ही रखी होती है और उसके एवज में कार्ड धारक जरूरी वस्तुओं और सेवा की खरीद, पैसा भेजने तथा कोष अंतरण समेत अन्य कार्यों को बिना नकदी साथ में लिये कर सकता है.
आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा, PPI जारी करने वालों के लिये पूर्ण रूप से KYC करा रखे पीपीआई धारकों को अधिकृत कार्ड नेटवर्क (कार्ड के रूप में पीपीआई के लिये) और UPI (इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के रूप में पीपीआई के लिये) के जरिये पूरी तरह से उपयोग की अनुमति देना अनिवार्य होगा. साथ ही स्वीकार्यता के स्तर पर किसी भी नेटवर्क पर उपयोग की अनुमति अनिवार्य होगी. इसमें कहा गया है, यह सुविधा मार्च,2022 से लागू होगी.
हालांकि, सार्वजनिक परिवहन के लिये जारी पीपीआई को किसी भी नेटवर्क या जगह पर उपयोग से अलग ही रखा गया है जबकि गिफ्ट कार्ड (PPI) जारीकर्ताओं के लिये यह विकल्प होगा कि वे किसी भी नेटवर्क के लिये यह सुविधा दें.
पेमेंट्स बैंक खाते में जमा कर सकते हैं 2 लाख रुपए
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि केवाईसी अनुपालन वाले पीपीआई में जमा की जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपए बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गयी है.
इसके अलावा, गैर-बैंक इकाई द्वरा जारी पीपीआई के मामले में पूर्ण रूप से केवाईसी वाले पीपीआई के लिये नकद निकासी की अनुमति दी गयी है. इसके तहत एक बार में अधिकतम 2,000 रुपए और एक महीने में 10,000 रुपए तक निकालने की अनुमति होगी.
मैक्सिसम 10 हजार रुपए निकालने की लिमिट
आरबीआई ने यह भी कहा कि 'प्वाइंट ऑफ सेल' (PoS) टर्मिनल से भारत में बैंकों द्वारा डेबिट कार्ड और ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड के जरिये निकासी को प्रति लेन-देन 2,000 रुपए किया गया है. इसमें अधिकितम मासिक सीमा 10,000 रुपए है.
भारत में गठित और कंपनी कानून के तहत पंजीकृत कंपनियां पीपीआई जारी करती हैं. आरबीआई से मंजूरी के बाद कंपनी पीपीआई जारी कर सकती है और उसका परिचालन कर सकती है.
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