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बाजार के 'म्युचुअल फंड' में पैसा निवेश करने वालो के लिए बड़ी खबर, SEBI ने बदल दिए ये 10 नियम...फटा-फटा करे चेक

Neha Dani
21 Oct 2020 8:18 AM GMT
बाजार के म्युचुअल फंड में पैसा निवेश करने वालो के लिए बड़ी खबर, SEBI ने बदल दिए ये 10 नियम...फटा-फटा करे चेक
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फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड की छह क्रेडिट स्कीम बंद होने पर भारतीय प्रतिभूति |

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| फ्रैंकलिन टेम्पलटन (Franklin Templeton) म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) की छह क्रेडिट स्कीम (Bond Market) बंद होने पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कुछ पैमाने तय किये हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. म्युचुअल फंड बाजार में जोखिमों (Risk) को कम करने के लिए प्रतिभूति नियामक ने कुछ उपायों को रखा है. इन उपायों से तनाव कम कर डेब्ट फंड (Debt Fund) में पर्याप्त तरलता (Liquidity) सुनिश्चित की जा सकेगी. सेबी के कुछ नीतिगत बदलावों से म्यूचुअल फंड के कार्य करने का तरीका भी बदल जाएगा. SEBI ने बदल दिए ये 10 नियम...

बता दें कि क्रेडिट रिस्क फंड वो डेब्ट फंड होते हैं जो कम क्रेडिट गुणवत्ता वाले ऋण प्रतिभूतियों के लिए अपने धन का 65 प्रतिशत या इससे अधिक उधार देते हैं. उधारकर्ता अपनी कम क्रेडिट रेटिंग की भरपाई के लिए उच्च ब्याज दरों का भुगतान करते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट की बढ़ती संभावना के कारण ऋणदाता के लिए उच्च जोखिम में बदल जाता है.

1. RFQ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

1 अक्टूबर से, म्यूचुअल फंड, NSE और BSE दोनों पर उपलब्ध रिक्वेस्ट फॉर कोट (RFQ) प्लेटफॉर्म के जरिए ही कॉरपोरेट बॉन्ड में व्यापार करेंगे. इसमें म्यूचुअल फंड अपने औसत माध्यमिक बाजारों के व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा लेंगे. बता दें कि द्वितीयक बाजार बांड लेनदेन में एक्सचेंजों की तरलता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.

2. पोर्टफोलियो और प्रकटीकरण

22 जुलाई को, सेबी ने एक परिपत्र के माध्यम से घोषणा की थी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड को 30 दिनों के बजाय हर 15 दिनों में अपने पोर्टफोलियो का खुलासा करना होगा. क्योंकि केवल चुनिंदा फंड ही महीने में दो बार अपने पोर्टफोलियो का खुलासा कर रहे थे. यह कदम किसी भी जोखिम को समझने में भी मदद करेगा.

3. पोर्टफोलियो का अलगाव

सेबी ने 2018 में क्रेडिट इवेंट के मामले में ऋण उपकरणों के अलगाव की अनुमति दी थी. इसके अलावा, अगस्त में प्रतिभूति नियामक ने म्यूचुअल को पॉकेट ऋण की भी अनुमति दी. ऐसे मामलों में जहां उधारकर्ताओं ने COVID 19 से बढ़ते तनाव के कारण ऋण पुनर्गठन के लिए म्यूचुअल फंड का रुख किया था. यह निवेशकों को जोखिमभरी प्रतिभूतियों में निवेश करने से रोकेगा.

4. सुरक्षित लिक्विड फंड

सेबी ने लिक्विड फंडों को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा लिक्विड एसेट्स जैसे नकद, टी बिल, सरकारी प्रतिभूतियां और हर समय सरकारी प्रतिभूतियों पर रेपो दर में रखना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा, कम अवधि के लिए अपना पैसा जमा करने के लिए लिक्विड फंड का उपयोग करने से कॉरपोरेट्स को रोकना. सेबी ने सात दिनों के भीतर छुटकारे के लिए निधियों पर निकास भार अधिसूचित किया है.

5. ऋण लिक्विड म्यूचुअल फंड

जून में, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया था कि फ्रैंकलिन मामले की तरह ऋण म्यूचुअल फंड को एक निश्चित राशि के रूप में तरल बिलों जैसे कि ट्रेजरी बिलों को अचानक जोखिम से बचने के लिए एक बफर के रूप में निवेश करने के लिए कहा जाना चाहिए. वहीं, 23 सितंबर को, रॉयटर्स ने बताया कि सेबी अपनी योजनाओं में एक निश्चित प्रतिशत तरल संपत्ति रखने के लिए सभी ऋण म्यूचुअल फंडों के लिए इसे अनिवार्य बनाने की योजना बना रहा है. अब म्यूचुअल फंड को ट्रेजरी बिल और सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करना होगा.

6. तनाव परीक्षण पद्धति

सितंबर के अंत में, सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने कहा, सभी ओपन एंडेड ऋण म्युचअल फंड योजनाओं के लिए तरलता, ऋण और बाजार जोखिमों को देखते हुए नियामक तनाव परीक्षण पद्धति के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का विचार कर रहा था. पैनल योजनाओं में संपत्ति, निवेशकों के प्रकार, तनाव परीक्षण के परिणाम के आधार पर तरल परिसंपत्तियों में आवश्यक न्यूनतम परिसंपत्ति आवंटन का निर्धारण करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा.

7. रेपो समाशोधन निगम

बोर्ड ने सीमित प्रयोजन रेपो समाशोधन निगम की स्थापना को मंजूरी दी है. नियामक ने कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के लिए ऐसा किया गया है. यह कदम आचार संहिता लागू कर म्यूचुअल फंड प्रबंधकों को अधिक जवाबदेह बना देगा. यह समाशोधन निगम सभी निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में त्रि पक्षीय रेपो व्यापार के निपटान की गारंटी देगा.

8. असूचीबद्ध एनसीडी में निवेश करना

सितंबर के अंत तक, सेबी ने म्यूचुअल फंड को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में निवेश करने की अनुमति दी थी, जो किसी स्कीम के डेब्ट पोर्टफोलियो का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होता है. इसका उद्देश्य म्युचुअल फंडों द्वारा ऋण और मुद्रा बाजार के साधनों में निवेश के लिए पारदर्शिता और प्रकटीकरण को लाना है.

9. इन हाउस क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन

सेबी ने फंड हाउसों से कहा कि वे एक इन हाउस क्रेडिट रिस्क असेसमेंट या कर्ज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को समय पर पूरा करने के लिए उचित पॉलिसी और एक प्रणाली बनाए. इस तरह के उपकरणों में निवेश करने से पहले यह मान्य होगा और यह पोर्टफोलियो के क्रेडिट जोखिम का उचित मूल्यांकन करता रहेगा. सेबी के परिपत्र के अनुसार, ये नियम नवंबर 2020 से प्रभावी होगा.

10. जोखिम मीटर को दुरुस्त करना

जोखिम मीटर में अब छह स्तर शामिल हैं. यह नए स्तर हैं 'कम जोखिम', कम से मध्यम', 'साधारण', 'मध्यम उच्च' 'उच्च' और 'अधिक उच्च'. यह नया जोखिम मीटर हर महीने बदल जाएगा और पिछले प्रदर्शन से अलग हटकर जोखिम का स्कोर प्रदर्शित करेगा. नए नियमों के अनुसार, 1 जनवरी से, निवेशक उस दिन की NAV खरीदेंगे, जब निवेशक का पैसा एएमसी तक पहुंच जाएगा, भले ही निवेश का आकार कुछ भी हो. ये नियम तरल और ओवरनाइट फंड पर लागू नहीं होगा.

लाभांश विकल्प के मानदंड तय करना- सेबी ने फंड हाउसों को योजनाओं के विवरण को निर्दिष्ट करने के लिए शब्द लाभांश के बजाय 'आय वितरण सह पूंजी निकासी' का उपयोग करने के लिए कहा है. इसलिए म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड पेआउट स्कीम्स का नाम बदलकर 'पेआउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल निकासी विकल्प' होगा. इसी तरह, लाभांश पुनर्निवेश और लाभांश हस्तांतरण योजनाओं का नाम बदला जाएगा. इन परिवर्तनों को 1 अप्रैल 2021 तक लागू करना होगा.

सेबी ने 8 अक्टूबर को डेब्ट म्यूचुअल फंड्स द्वारा 'अंतर योजना स्थानांतरण' (IST) के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है. नियामक ने कहा कि अंतर योजना स्थानांतरण तभी किया जा सकता है जब फंड जुटाने के लिए तरलता बढ़ाने के अन्य प्रयास किए जाते हैं. यह नियम जनवरी 2021 से प्रभावी होगा. मौजूदा नियमों के तहत अंतर स्कीम स्थानांतरण बाजार की कीमतों पर होते हैं और यह हस्तांतरण प्राप्तकर्ता योजना के निवेश उद्देश्य के अनुरूप होता है.


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