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ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सिटी को ऑपरेटिव बैंक के RBI ने पाबंदियां 16 अप्रैल तक बढ़ाई

Teja
17 Jan 2022 6:17 AM GMT
ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सिटी को ऑपरेटिव बैंक के RBI ने पाबंदियां 16 अप्रैल तक बढ़ाई
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आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर 16 जनवरी 2022 तक पाबंदियों के निर्देश दिए थे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक- मुंबई पर पाबंदियां बढ़ा दी है. आरबीआई (RBI) ने मुंबई बेस्ड सिटी कोऑपेरटिव बैंक (City Cooperative Bank) पर पाबंदियां 16 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी है. इससे पहले, आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर 16 जनवरी 2022 तक पाबंदियों के निर्देश दिए थे. बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते केंद्रीय बैंक ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां लगाई थी. सिटी कोऑपरेटिव बैंक की मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन में 10 ब्रांच हैं. 31 मार्च, 2021 को बैंक की कुल जमा राशि 411.16 करोड़ रुपये, एडवांस 204.90 करोड़ रुपये और ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) 194.59 करोड़ रुपये थी.

सिटी कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदियां के निर्देश की तारीख बढ़ने से ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई है. वो आरबीआई तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेंगे. हालांकि, उनकी 5 लाख रुपये तक जमा राशि सुरक्षित है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत ग्राहकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा.
क्या है डिपॉजिट इंश्योरेंस?
किसी बैंक के डिफॉल्‍ट या फेल होने पर एक हद तक ग्राहकों की जमा सुरक्षित रहती है. इसे डिपॉजिट इंश्‍योरेंस कहते हैं. डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एक तरह का प्रोटेक्‍शन कवर है. यह बैंक के जमाकर्ताओं को मिलता है. डीआईसीजीसी यह इंश्‍योरेंस मुहैया कराता है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली कंपनी है.
वर्तमान प्रावधानों के मुताबिक, बैंक का लाइसेंस रद्द होने और लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू होने पर 5 लाख रुपए तक का जमा सुरक्षित है. इस कानून के तहत उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आए हैं, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है. डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडियरी है. यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है.


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