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RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध
रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन सहकारी बैंक पर पाबंदी लगा दी. बैंक पर आरबीआई ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें सबसे प्रमुख नकद निकासी से जुड़ा है. रिजर्व बैंक के प्रतिबंधों के बाद नगर अर्बन सहकारी बैंक के ग्राहक 10,000 रुपये से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते. इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद RBI ने यह कदम उठाया है.
RBI ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (सहकारी समितियों पर लागू होने वाले नियम के तहत), 1949 के तहत की है. आरबीआई के इस निर्देश के बाद पाबंदियों की मियाद अगले 6 महीने तक जारी रहेगी जो 6 दिसंबर से लागू कर दी गई है. रिजर्व बैंक के एक बयान के मुताबिक 6 महीने के बाद सहकारी बैंक की स्थिति का मुआयना किया जाएगा और आगे के निर्देश पर विचार होगा. अगर सबकुछ ठीक रहा तो पाबंदियों में ढील मिलेगी, अन्यथा स्थिति यथावत बनी रहेगी.
क्या-क्या लगे प्रतिबंध
रिजर्व बैंक का निर्देश कहता है कि नगर सहकारी बैंक RBI से मंजूरी लिए बिना किसी भी लोन या पेमेंट को रिन्यू नहीं कर सकता और न ही नया लोन दे सकता है. नगर सहकारी बैंक कोई निवेश नहीं कर सकता, कोई देनदारी नहीं पूरा कर सकता, न तो कोई पेमेंट जारी करेगा. साथ ही यह सहकारी बैंक RBI से निर्देश मिले बिना अपनी किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति का निपटारा नहीं कर सकता.
लाइसेंस रद्द नहीं हुआ
RBI के निर्देश के मुताबिक, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट में भले जितना भी जमा हो उस कुल राशि का 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है. आरबीआई के इस निर्देश की एक कॉपी बैंक के कंपाउंड में चिपका दी गई है. जिन लोगों को इस निर्देश के बारे में विस्तार से जानना है वे RBI की इस कॉपी को पढ़ सकते हैं. रिजर्व बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक की इस पांबदी का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. लाइसेंस पहले की तरह बना हुआ है, लेकिन कुछ पाबंदियां चस्पा की गई हैं.
रिजर्व बैंक ने कहा है कि नगर सहकारी बैंक पाबंदियों के साथ अपने बिजनेस का काम जारी रखेगा. यह प्रतिबंध तब तक बना रहेगा जब तक उसकी माली हालत में सुधार नहीं आता. बैंक ने यह भी कहा कि भविष्य में आर्थिक हालातों पर गौर करते हुए नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं और नियमों में ढील दी जा सकती है. यह सबकुछ बैंक की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा.
RBI की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के नगर सहकारी बैंक पर लगाया प्रतिबंध, 10 हजार से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
इस बीच RBI ने पुणे के एक बैंक पर जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने पीपुल्स सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. इस सहकारी बैंक पर आरोप है कि उसने केवाईसी के नियमों की अवहेलना की और RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया. आरबीआई ने साफ किया रेगुलेटरी से जुड़े नियमों की अनदेखी के चलते जुर्माना लगाया गया है और इससे बैंक के लेनदेन या ग्राहकों के साथ पीपुल्स सहकारी बैंक के समझौतों पर कोई असर नहीं होगा.
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