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करोड़ों गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी खबर, डॉक्यूमेंट्स की वैधता सितंबर तक बढ़ी
jantaserishta.com
17 Jun 2021 9:50 AM GMT
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सरकार ने कोरोना की वजह से देश के करोड़ों वाहन मालिकों को राहत दी है. मोटर व्हीकल से जुड़े दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट आदि की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
इसका मतलब यह है कि अगर ऐसे दस्तावेज की वैलिडिटी की डेट खत्म हो रही हो, तो भी गाड़ी मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी और पुराने दस्तावेज ही 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद उन्हें रीन्युअल कराना ही होगा.
क्या कहा मंत्रालय ने
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 को एक्सपायर हो गई या 30 सितंबर 2021 तक एक्सपायर होने वाली है. इससे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी.'
इसके पहले भी सरकार ने दस्तावेजों की वैधता डेट को बढ़ाकर 30 जून किया था. मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी का पालन करने को कहा है, ताकि इस कठिन समय में आम लोगों और ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की दिक्कत न हो.
कोरोना संकट का असर
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के तहत दस्तावेजों की वैधता डेट को आगे बढ़ाया गया है. गौरतलतब है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब ढलान पर है, लेकिन अब भी कई राज्यों में कई तरह के अंकुश लगे हुए हैं. कोरोना के पीक टाइम में हर दिन करीब 4 लाख केस आने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनकी संख्या 70 हजार के आसपास ठहरी हुई है.
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