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लोगों के लिए कुछ सरकारी काम करना बहुत जरूरी है। इन सरकारी कामों में से एक काम लोगों के जरिए उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना भी था। लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना था। हालांकि, अगर तय तारीख तक जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो उन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं। वहीं, आयकर विभाग ने एक अहम घोषणा की है और लोग अपना पैन कार्ड भी दोबारा शुरू कर सकते हैं।
पण कार्ड
आयकर विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों जिनका पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें इसके पुनरुद्धार के लिए संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को आवासीय पते का प्रमाण जमा करना चाहिए। इसे पूरा करना होगा. विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने को लेकर चिंता जताई है।
आयकर विभाग
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आवासीय स्थिति उन एनआरआई के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में से किसी एक में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है। है। विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो जाते हैं जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
एनआरआई
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा, “जिन एनआरआई का पैन निष्क्रिय है, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से संबंधित जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ अपने संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज जमा करें।”
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