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वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, ईंधन के बाद महंगी होंगी जरूरी चीजें

Bhumika Sahu
16 July 2022 6:36 AM GMT
वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, ईंधन के बाद महंगी होंगी जरूरी चीजें
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ईंधन के बाद महंगी होंगी जरूरी चीजें

मुंबई: बढ़ती महंगाई से आम नागरिकों को एक और बड़ा झटका लगने वाला है. 18 जुलाई से कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। जरूरी सामान पर जीएसटी बढ़ने से अब ज्यादा पैसा देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एसटी की 47वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी। इन वस्तुओं की नई दरें 18 तारीख से लागू होंगी। आइए जानते हैं कौन सी चीजें सस्ती हैं और कौन सी महंगी?
पनीर, लस्सी, छाछ, डिब्बाबंद दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, खाद्यान्न, मांस और मछली (जमे हुए को छोड़कर), चावल और गुड़ जैसे पहले से पैक कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
वर्तमान में, ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ 5 प्रतिशत जीएसटी के अधीन हैं, जबकि अनपैक्ड और बिना लेबल वाले आइटम कर-मुक्त हैं।
दही, लस्सी और छाछ के टेट्रा पैक महंगे हो जाएंगे क्योंकि 18 जुलाई से उन पर 5% जीएसटी लागू होगा।
चेकबुक के लिए बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्क पर 18% जीएसटी लागू होगा।
अस्पताल रु. 5,000 (गैर-आईसीयू) से ऊपर किराए के कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
इसके अलावा मानचित्रों और एटलस सहित शुल्कों पर अब 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
1,000 रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले लागू नहीं था।
– एलईडी लाइटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
– ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर आदि पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था जिसे अब बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
18 जुलाई से यात्रियों और सामानों का रोपवे से परिवहन सस्ता हो
जाएगा, क्योंकि इस पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर डिवाइस, बॉडी प्रोस्थेसिस, बॉडी इम्प्लांट, इंट्रा-ओकुलर लेंस पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
फ्रेट ऑपरेटरों के किराए पर जीएसटी ईंधन की लागत से 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जाएगा।


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