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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने (RBI) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो सहकारी बैंकों (Co-operative Bank) पर नियमों को पालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है. RBI ने अपने एक बयान में कहा कि उसने 'आय पहचान, संपत्ति क्लासिफिकेशन, प्रावधान और अन्य संबंधित मामलों (IRAC norms) पर जारी निर्देशों को पालन नहीं करने के लिए ये जुर्माना ठोका है. महाराष्ट्र के बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक (Bassein Catholic Co-operative Bank) और मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना ( Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit) पर RBI ने फाइन लगाया है.
बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक के वसई ब्रांच पर 49 लाख रुपये और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना ब्रांच पर 50 हजार का जुर्माना लगा है. केंद्रीय बैंक (Central Bank) ने 31 मार्च, 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक का निरीक्षण किया था. RBI के बयान के अनुसार, IRAC मानदंडों के पालन नहीं करने और जिन लोगों को लोन दिया गया था, उनके अकाउंट को अपडेट नहीं करने के चलते RBI ने ये कार्रवाई की है.
व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए बैंक की दलील और उसके द्वारा दिए गए कागजातों की जांच के बाद RBI इस नतीजे पर पहुंचा कि बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाना जरूरी है. इसके अलावा एक मामले में RBI ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने कहा कि जिला सहकारी बैंक ने केवाईसी से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन किया था.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये जुर्माना बैंकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है. इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता से कोई भी लेना-देना नहीं है. बैंकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर RBI उनपर जुर्माना लगता रहता है. इस साल जनवरी महीने में RBI ने बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करने के चलते 8 को-ऑपरेटिव बैंकों (Co-operative Banks) के ऊपर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया था.
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