BHC ने दायर ट्रेडमार्क मुकदमे में बर्गर किंग को अंतरिम राहत दी
Business बिजनेस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की एक निचली अदालत के उस आदेश पर अगली सुनवाई Hearing तक अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें पुणे स्थित एक रेस्तरां को 'बर्गर किंग' नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर और आरएस पाटिल की पीठ अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग द्वारा पुणे स्थित रेस्तरां द्वारा उसके ट्रेडमार्क नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पुणे स्थित रेस्तरां के पक्ष में फैसला सुनाए जाने तक नाम के इस्तेमाल पर रोक थी और इसे अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर तक बरकरार रखा गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड हैमबर्गर कंपनियों में से एक बर्गर किंग ने 1954 से ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करना शुरू किया था और 1982 में एशिया में इसका पहला फ्रैंचाइजी रेस्तरां खोला गया था और वर्तमान में एशिया में ऐसे 1,200 से अधिक रेस्तरां हैं। कंपनी का पहला रेस्तरां 9 नवंबर, 2014 को नई दिल्ली में खुला। उसके बाद कुछ और आउटलेट खोले गए, जिनमें अप्रैल 2015 में पुणे में खोला गया आउटलेट भी शामिल है।